Thursday, September 17, 2026

TOP NEWS

स्वरा भास्कर का बड़ा...

स्वरा भास्कर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि वह 2019 के राम जन्मभूमि फैसले से आहत थीं। उन्होंने शाहरुख, सलमान और आमिर खान को मैसेज भेजकर माफी मांगी थी।

NTA JEE Main से...

NTA ने वर्ष 2026-27 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। 22 जनवरी से शुरू होंगी JEE Main सत्र-1 की परीक्षाएं। जानिए UGC-NET, CUET-PG समेत सभी बड़ी परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल।

PM विश्वकर्मा योजना के...

PM विश्वकर्मा योजना के 3 साल पूरे होने पर मोदी सरकार दे रही है पारंपरिक कारीगरों को बिना गारंटी ₹3 लाख तक का लोन। जानें पात्रता, लाभ और आवेदन करने का पूरा प्रोसेस।

₹15,000 का कर्ज नहीं...

चंदौली के साहबगंज में ₹15,000 का कर्ज न चुका पाने पर दबंग जुबैर आलम ने गरीब पिता की नाबालिग बेटी को बनाया बंधक। पुलिस ने लड़की को कराया मुक्त, आरोपी की तलाश जारी। पूरी खबर पढ़ें।
HomeUncategorizedजिला चिकित्सालय डिण्डौरी में पदस्थ नर्सिंग आफीसर सुश्री भावना चौहान निलंबित

जिला चिकित्सालय डिण्डौरी में पदस्थ नर्सिंग आफीसर सुश्री भावना चौहान निलंबित

कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने तथा स्वास्थ्य विभाग की छबि धूमिल करने पर हुई कार्रवाई*
===================

कलेक्टर डिण्डौरी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने तथा स्वास्थ्य विभाग की छबि धूमिल करने पर जिला चिकित्सालय डिण्डौरी में पदस्थ नर्सिंग आफीसर सुश्री भावना चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने बताया है कि जिला चिकित्साल डिण्डौरी में दिनांक 22/07/2026 को भर्ती मरीज के उपचार के दौरान स्थापित चिकित्सीय मानकों के विपरीत सामान्य स्लाइन वॉटर के स्थान पर पैक्ड पेयजल की बोतल का उपयोग किये जाने संबंधी प्रकरण की जांच करायी गई।
प्रारंभिक जांच में यह प्रथम दृष्टया पाया गया है कि सुश्री भावना चौहान, नर्सिंग आफीसर, जिला चिकित्सालय डिण्डौरी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसके फलस्वरूप शासन एवं स्वास्थ्य विभाग की छबि धूमिल हुई तथा मरीज की सुरक्षा से संबंधित गंभीर प्रश्न उत्पन्न हुये हैं। सुश्री चौहान का यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है
अतः प्रकरण की गंभीरता तथा निष्पक्ष विभागीय जांच सुनिश्चित किये जाने के उददेश्य से म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सुश्री भावना चौहान, नर्सिंग आफीसर, जिला चिकित्सालय डिण्डौरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबनकाल में उनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डिण्डौरी रहेगा। वे बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के मुख्यालय नही छोड़ेंगी।
निलंबनकाल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

रिपोर्ट लीलाराम साहू डिंडोरी

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments