Wednesday, October 7, 2026

TOP NEWS

7, 8 और 9...

इंदौर में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 7 से 9 अक्टूबर तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगेंगे। कलेक्टर शिवम वर्मा ने नियमों को आसान करते हुए घोषणा पत्र की अनिवार्यता खत्म की है। पूरी खबर पढ़ें।

MP News: उज्जैन-इंदौर रोड...

उज्जैन-इंदौर रोड पर 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' की चलती बस में लगी भीषण आग। यात्रियों ने खिड़की से कूदकर बचाई जान। जानिए सुगम या सूत्र सेवा का पूरा विवाद।

8 सूत्रीय मांगों को...

( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर )एनटीवी टाइम न्यूज पीथमपुर/ औद्योगिक शहर पीथमपुर में नगर...

अखिल भारत हिंदू महासभा...

अखिल भारत हिंदू महासभा ने सतीश दीक्षित को बनाया नगर उपाध्यक्षबीसलपुर। अखिल भारत...
Homeमध्य प्रदेशभोपाल में फूड सेफ्टी विभाग का बड़ा छापा: ब्लिंकिट स्टोर में मिला...

भोपाल में फूड सेफ्टी विभाग का बड़ा छापा: ब्लिंकिट स्टोर में मिला एक्सपायर्ड बेबी फूड, सैंपल जांच के लिए भेजे गए

भोपाल। राजधानी भोपाल में मिलावटखोरों और लापरवाही बरतने वाले ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग (Food Safety Department) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग की टीम ने भोपाल स्थित क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट (Blinkit) के स्टोर/वेयरहाउस पर औचक निरीक्षण किया।

इस छापे के दौरान अधिकारियों को स्टोर में बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली गंभीर लापरवाही देखने को मिली। टीम ने वहाँ से एक्सपायर्ड बेबी फूड (Expired Baby Food) और अन्य अमानक खाद्य सामग्रियां बरामद की हैं।

कार्रवाई की मुख्य बातें:

  • एक्सपायर्ड स्टॉक जब्त: ब्लिंकिट के स्टोर में बच्चों के खाने-पीने की ऐसी चीजें (बेबी फूड) पाई गईं, जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। इसके बावजूद उन्हें स्टोर में रखा गया था, जिससे उनके डिलीवर होने का खतरा बना हुआ था।
  • जांच के लिए भेजे गए सैंपल: खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक्सपायर्ड बेबी फूड और संदेह के घेरे में आए अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल सील कर दिए हैं। इन सैंपल्स को राज्य खाद्य प्रयोगशाला (State Food Laboratory) भेजा गया है।
  • नोटीस जारी: विभाग ने इस घोर लापरवाही को लेकर स्टोर संचालक और ब्लिंकिट प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

अधिकारियों का बयान

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ऑनलाइन ग्रॉसरी और क्विक डिलीवरी ऐप्स पर मिल रही शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने साफ किया है कि बच्चों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के मानकों से समझौता करने वाली किसी भी कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा। लैब रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम (Food Safety Act) के तहत कोर्ट में मामला दर्ज कर आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई के बाद से भोपाल के अन्य ऑनलाइन डिलीवरी स्टोर्स और वेयरहाउस संचालकों में हड़कंप मच गया है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments