Sunday, October 4, 2026

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सावधान! एवरेस्ट का यह जीरा पाउडर निकला ‘असुरक्षित’, FSSAI ने बाजार से हटाने को कहा, आप भी चेक कर लें बैच नंबर

नई दिल्ली/गोवा: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मिलावट और स्वच्छता के मानकों पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। FSSAI ने मशहूर मसाला ब्रांड एवरेस्ट (Everest) के ‘प्री-पैक्ड जीरा पाउडर’ के एक खास बैच को ‘असुरक्षित’ (Unsafe) घोषित करते हुए उसे बाजार से तुरंत वापस मंगाने (Recall) का आदेश दिया है।

इसके साथ ही, रेगुलेटर ने पूर्वी भारत में मशहूर रिटेल चेन ‘द शुगर एंड स्पाइस’ का संचालन करने वाली कंपनी ‘क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड’ के फूड लाइसेंस को भी गंभीर कमियों के चलते तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।

एवरेस्ट जीरा पाउडर पर क्यों लगा बैन और रिकॉल का आदेश?

  • जांच में फेल हुआ सैंपल: FSSAI की टीम ने गोवा के एक नामी रिजॉर्ट परिसर से एवरेस्ट जीरा पाउडर का एक नमूना (सैंपल) लिया था। लैब टेस्टिंग और बाद में रेफरल फूड लेबोरेटरी की जांच में यह सैंपल पूरी तरह फेल हो गया।
  • मिले खतरनाक कीटनाशक: जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि इस जीरा पाउडर में एजॉक्सीस्ट्रोबिन (Azoxystrobin) और थियामेथोक्सम (Thiamethoxam) नामक कीटनाशकों (Pesticides) के अवशेष तय सीमा से बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद थे।
  • इस बैच के ग्राहकों के लिए चेतावनी: FSSAI ने प्रभावित बैच नंबर E080668761 को बाजार से तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। अगर किसी उपभोक्ता के पास इस बैच का जीरा पाउडर है, तो उन्हें इसका इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। कंपनी को इस रिकॉल प्रक्रिया की पूरी रिपोर्ट FSSAI को सौंपनी होगी।

क्रिएटिव बेकर्स का लाइसेंस क्यों हुआ निलंबित?

मसालों के अलावा FSSAI ने बेकरी और कन्फेक्शनरी चेन चलाने वाली कंपनी ‘क्रिएटिव बेकर्स’ पर भी कड़ा एक्शन लिया है। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री और आउटलेट्स में बेहद हैरान करने वाली लापरवाही पाई गई:

  • भयानक गंदगी और मक्खियां: फूड प्रोडक्शन एरिया (जहां खाना बनता है) की दीवारों पर भारी ग्रीस, धूल, मकड़ी के जाले और भिनभिनाती मक्खियां पाई गईं।
  • जंग लगे बर्तनों का इस्तेमाल: कच्चे माल को स्टोर करने के लिए जंग लगे कंटेनरों और कबाड़ हो चुके उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था।
  • नियमों की अनदेखी: कंपनी के पास फूड सेफ्टी से जुड़े अनिवार्य रिकॉर्ड्स (जैसे पानी की शुद्धता की जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों की मेडिकल ट्रेनिंग और पेस्ट कंट्रोल ऑडिट) मौजूद नहीं थे।

इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए FSSAI ने कंपनी के सभी आउटलेट्स पर भोजन बनाने और बेचने की गतिविधियों पर तुरंत रोक लगा दी है।

FSSAI का कड़ा संदेश

FSSAI ने साफ कर दिया है कि आम जनता के स्वास्थ्य और सेहत से खिलवाड़ करने वाले किसी भी ब्रांड या फूड बिजनेस को बख्शा नहीं जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

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