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54 लीटर अवैध देशी शराब और 10 लीटर कच्ची शराब जब्त, ₹3.46 लाख का मशरूका बरामद

54 लीटर अवैध देशी शराब और 10 लीटर कच्ची शराब जब्त, ₹3.46 लाख का मशरूका बरामद
तीन आरोपी गिरफ्तार, जिला बदर आदेश तोड़ने और शराब के नशे में कार चलाने पर भी कार्रवाई
गंजबासौदा/विदिशा | प्रदीप मैथिल की रिपोर्ट | पल्स इंडिया 24 न्यूज़
विदिशा जिले में अवैध शराब और नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक विदिशा श्री रोहित काशवानी के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बासौदा शहर पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 54 लीटर अवैध देशी शराब और 10 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब बरामद की है।
पुलिस के अनुसार इस पूरी कार्रवाई में ₹3 लाख 46 हजार रुपये कीमत का मशरूका जब्त किया गया। इसमें 54 लीटर अवैध देशी शराब की कीमत करीब ₹45 हजार, 10 लीटर कच्ची शराब की कीमत ₹1 हजार तथा सफेद रंग की सिलेरियो कार क्रमांक MP04 ZK8667, जिसकी कीमत करीब ₹3 लाख बताई गई है, शामिल है।
तीन आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई
बासौदा शहर पुलिस ने अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गोलू उर्फ सूर्यांश रघुवंशी, उम्र 22 वर्ष, निवासी चार खंबा वाली गली बासौदा के कब्जे से 5 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब बरामद हुई। मामले में अपराध क्रमांक 705/26 के तहत धारा 49-ए आबकारी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया।
वहीं देवेन्द्र उर्फ निब्बू अहिरवार, उम्र 34 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 04 रविदास कॉलोनी गंजबासौदा के कब्जे से 54 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की गई। उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 706/2026 में धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
इसी तरह सौरभ अहिरवार, उम्र 25 वर्ष, निवासी रविदास कॉलोनी वार्ड नंबर 04 गंजबासौदा के कब्जे से 5 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 707/26 के तहत धारा 49-ए आबकारी एक्ट में कार्रवाई की गई।
जिला बदर आदेश का उल्लंघन भी पड़ा भारी
पुलिस के मुताबिक आरोपी देवेन्द्र उर्फ निब्बू अहिरवार के खिलाफ एक और कार्रवाई की गई। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विदिशा द्वारा जारी एक वर्ष के जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 708/2026 के तहत मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 और 15 में प्रकरण दर्ज किया गया।
शराब के नशे में कार चलाते पकड़ा गया व्यक्ति
पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की। रामरतन उर्फ मोनू रघुवंशी, उम्र 42 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 14 शिवनगर बासौदा को शराब के नशे में सिलेरियो कार क्रमांक MP04 ZK8667 चलाते पाए जाने पर वाहन जब्त किया गया और धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस्तगासा तैयार किया गया।
पुलिस टीम की रही अहम भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बासौदा शहर निरीक्षक संजय वेदिया, थाना प्रभारी बासौदा देहात उनि जय कुमार सिंह, उनि राधेश्याम यादव, उनि कमलेश सोनकर, उनि बी.एल. मालवीय सहित पुलिस टीम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही।
विदिशा पुलिस की दो टूक अपील
विदिशा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब और नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि नशे या अवैध शराब से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
प्रदीप मैथिल की रिपोर्ट
गंजबासौदा, विदिशा | मध्य प्रदेश

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