धार : आबकारी वृत्त सागौर में आबकारी विभाग की अवैध मदिरा परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही

( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर )

  • मध्य प्रदेश आबकारी अधिनयम,1915 की धारा 34(2) में प्रकरण दर्ज किया

धार कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्र के आदेशानुसार एवं सहायक आबकारी आयुक्त जिला धार श्री राजनारायण सोनी के मार्गदर्शन में तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी *नागेंद्र सिंह जादौन* के नेतृत्व में अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए वृत सागौर में अवैध बियर मदिरा से भरी हुई नीले रंग की सिट्रॉन कार mp-09-DG-2136 से बगोदा उमरिया मार्ग पर 498 बल्क लीटर बियर मदिरा जप्त कर वाहन चालक उमेश पिता राधेश्याम चौधरी, निवासी- सादलपुर के ख़िलाफ़ के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया । उक्त कार्यवाही *आवकारी उप निरीक्षक मुनेन्द्र सिंह जादौन* द्वारा नवीन विधान हेतु निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से वीडियो आदि बनाकर की गई।जप्त मदिरा एवं वाहन की कुल अनुमानित क़ीमत लगभग रुपये 9,20,000/- है ।

उक्त कार्यवाही आबकारी उप निरीक्षक मुनेन्द्र सिंह जादौन, राजेंद्र सिंह चौहान , प्रीति नरगावे , आरक्षक अलप सिंह चौहान, शोभाराम बघेल , तथा रीना भंडोले की टीम द्वारा की गई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here