Saturday, October 17, 2026

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इंदौर के नामचीन गरबा...

इंदौर के माता कनकेश्वरी गरबा पंडाल में बीजेपी नेता कमल चौहान द्वारा 15 वर्षीय किशोरी और उसके परिवार के साथ बदसलूकी और धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल. कांग्रेस ने आरोपी नेता की बर्खास्तगी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. पढ़ें पूरी खबर.

बांग्लादेश में बड़ा विवाद:...

बांग्लादेश की जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में दुर्गा पूजा के महाषष्ठी के दिन केंद्रीय मंदिर के पास गोमांस पकाने और कैंपस में गोकशी के ऐलान से सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। पहले रोक लगाने के बाद प्रशासन ने छात्रों के दबाव में यू-टर्न लिया। पूरी खबर पढ़ें।

मांडू में सूखे का...

धार जिला सूखाग्रस्त घोषित होने के बाद ऐतिहासिक नगरी मांडू में जल संकट गहराया। नगर परिषद ने मुनादी कराकर तालाबों के पानी को कृषि व निर्माण कार्यों में इस्तेमाल करने पर रोक लगाई।

उत्तराखंड के ऐतिहासिक आदि...

उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित ऐतिहासिक आदि बद्री मां भगवती शक्तिपीठ (बदियाकोट) में भीषण आग लगने से सदियों पुराना मुख्य मंदिर और उसकी अद्भुत काष्ठकला जलकर खाक हो गई है। पूरी खबर पढ़ें।
Homeमध्य प्रदेशइंदौर में ट्रैफिक जाम को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, महापौर ने बेंच...

इंदौर में ट्रैफिक जाम को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, महापौर ने बेंच के सामने रखे समस्या और सुझाव

( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर )

इंदौर शहर में बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में लगी याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव बतौर न्याय मित्र के रूप में कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए और अपनी बात और सुझाव को सामने रखा। इसके अलावा इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और निगम आयुक्त शिवम् वर्मा ने भी कोर्ट के सामने यातायात व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी। कोर्ट के समक्ष ई रिक्शा की संख्या को नियंत्रित करने फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त बनाने, कोचिंग और अन्य शिक्षा संस्थान में उचित पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध करवाने, नए फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण और चौराहों पर मौजूद लेफ्ट टर्न को चौड़ा करने जैसे अहम् मुद्दों पर चर्चा हुई।

इसके साथ ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि यातायात के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ प्रभावी कारवाई और जुर्माना वसूली को लेकर भी उन्होंने अपने सुझाव दिए है। फिलहाल कोर्ट ने सभी अधिकारी और न्याय मित्र के सुझाव और समस्या को बेहद गंभीरता से सुना है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है अब कोर्ट अगली तारीख पर शहर से जुड़ी इस अहम जनहित याचिका को लेकर अपना आदेश जारी कर सकता है।

नारायण शर्मा
नारायण शर्मा
एन टी वी टाइम न्यूज में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लिए काम करता हूं।
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