Saturday, August 30, 2025

TOP NEWS

शिवपुरी : नपा अध्यक्ष...

( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर ) शिवपुरी की नगरपालिका गायत्री शर्मा पर लगे आरोपों और...

शाजापुर : आजाक थाने...

( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर ) Heart Attack: आरक्षक को हार्ट अटैक आते ही तुरंत...

शहडोल में भ्रष्टाचार का...

( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर ) शहडोल में गजब की टोपीबाजी, 2500 ईंटों के लिए...

धर्माचार्यों को बाबा बागेश्वर...

( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर ) बाबा बागेश्वर ने संत, शंकराचार्यों को दी नसीहत. अपनी...
Homeमध्य प्रदेशधार : इमामबाड़ा खाली करने का आदेश…. मध्य प्रदेश के धार में...

धार : इमामबाड़ा खाली करने का आदेश…. मध्य प्रदेश के धार में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात, हिंदू पंचायत ने दी थी चेतावनी

( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर )

यह इमामबाड़ा सरकारी जमीन पर बना है। लंबे समय से ताजिया कमेटी ने किराया भी नहीं दिया है। मामला कोर्ट में गया तो 45 पेज का आदेश जारी हुआ। आदेश के अंत में मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 का हवाला देते हुए दो सप्ताह की समयसीमा देकर परिसर खाली करने के लिए कहा हैं।

धार/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय द्वारा हटवाड़ा स्थित इमामबाड़ा (Imambara in Dhar) के एक प्रकरण में सोमवार की रात को करीब आठ बजे इमामबाड़ा स्थल पर एक आदेश चस्पा किया गया। इसके तहत संबंधित पक्ष को कहा गया है कि मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम अंतर्गत ताजिया कमेटी के सदर अनवर खान एवं मोहम्मद सिद्दीकी सहित समस्त व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में दो सप्ताह के भीतर उक्त परिसर को खाली करना होगा।

दरअसल, आदेश की तामील इमामबाड़ा के दरवाजे पर चस्पा कर दी गई है। इधर, जैसे ही इस बात की जानकारी मुस्लिम समाज के लोगों एवं अन्य लाेगों को लगी, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होने लगे। प्रशासन बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

Imambara in Dhar: क्या है कोर्ट का आदेश

  • सोमवार रात करीब 8 बजे यह आदेश एसडीएम कोर्ट के निर्देश के तहत मुख्य रूप से ताजिया कमेटी के सदर अनवर खान आदि को तामील करवाया गया। इसके लिए इमामबाड़े पर इसे चस्पा किया।
  • इसमें न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इमामबाड़ा भवन मध्यप्रदेश शासन के पीडब्ल्यूडी विभाग की संपत्ति है। पीडब्ल्यूडी का कब्जा लेने में वैधानिक कार्य करते हुए यह सिद्ध होता है कि ताजिया कमेटी शुद्ध रूप से इमामबाड़ा भवन को किराएदार की हैसियत से उपयोग करती रही है।
  • उक्त भवन का किराया नियमित रूप से जमा नहीं किया गया। ताजिया कमेटी द्वारा उपरोक्त भवन पर वैधानिक रूप से बिना किसी अधिकार के अनाधिकृत कब्जा किया गया है।

हिंदू पंचायत की यह थी चेतावनी

गौरतलब है कि सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति ने गत 9 जुलाई को हिंदू पंचायत का आयोजन किया था। इसमें हटवाड़ा के सांस्कृतिक मंच (कथित इमामबाड़ा) पर बेदखली अधिनियम के तहत कार्रवाई करने में प्रशासन द्वारा की जा रही लेट-लतीफी के विरोध किया गया था।

धार नगर के हिंदू समाज के सभी वर्ग के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। पंचायात के अंत में तीन प्रस्ताव पारित हुए। इसमें पहले प्रस्ताव के तहत हिंदू समाज 16 जुलाई तक प्रशासन की कार्रवाई की प्रतीक्षा करेंगा

16 जुलाई से पंद्रह दिवस पश्चात 31 जुलाई को हिंदू समाज ताला स्वयं लगाने जाएगा। मंच ने कहा था कि एक शासकीय भवन है, जैसे ताजिया रखने की अनुमति दी जाती है, वैसे ही गणेश उत्सव मनाने के लिए भी भवन किराए पर प्रशासन से मांगा जाएगा।

नारायण शर्मा
नारायण शर्मा
एन टी वी टाइम न्यूज में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लिए काम करता हूं।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments