Thursday, October 29, 2026

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HomeUncategorizedबिना खाद्य पंजीयन संचालित सुपरमार्केट बंद, खाद्य प्रतिष्ठानों से लिए 9 नमूने

बिना खाद्य पंजीयन संचालित सुपरमार्केट बंद, खाद्य प्रतिष्ठानों से लिए 9 नमूने

होटल और मिठाई दुकानों का निरीक्षण, अस्वच्छता मिलने पर सुधार सूचना नोटिस जारी; जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी वैधानिक कार्यवाही*

*डिंडौरी, 29 अक्टूबर 2026*

     कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देशन एवं डिप्टी कलेक्टर श्री अक्षय डिगरसे के मार्गदर्शन में गुरुवार को जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों, होटलों, मिठाई दुकानों एवं किराना प्रतिष्ठानों की जांच की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती प्रभा सिंह टेकाम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए तथा खाद्य सुरक्षा मानकों और स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। जांच के दौरान बिना खाद्य पंजीयन संचालित पाए गए सुपरमार्केट का व्यवसाय तत्काल बंद कराया गया।
     जांच के दौरान रितु होटल से खोवा की बर्फी, न्यू खेतेश्वर स्वीट्स से कलाकंद तथा रुचि स्वीट्स से मलाई कतली, टोस्ट एवं नमकीन के नमूने लिए गए। मदन होटल के निरीक्षण के दौरान उपयोग किए गए तेल का नमूना भी जांच के लिए लिया गया। यहां अस्वच्छता पाए जाने पर प्रतिष्ठान संचालक को सुधार सूचना नोटिस जारी किया गया। न्यू खेतेश्वर स्वीट्स में दही, रसमलाई एवं खोवा की बर्फी की मौके पर जांच की गई, जो सही पाई गई। इसी प्रकार रुचि स्वीट्स में दूध के दो नमूनों सहित पनीर, दही, चीज एवं मलाई कतली की मौके पर जांच में संबंधित खाद्य पदार्थ सही पाए गए।
*बिना पंजीयन संचालित भानु मार्ट बिग डील का व्यवसाय बंद*
      आरटीओ कार्यालय के पास संचालित भानु मार्ट बिग डील सुपरमार्केट बिना खाद्य पंजीयन के संचालित पाया गया। इस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवश्यक खाद्य पंजीयन प्रस्तुत किए जाने तक प्रतिष्ठान का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया। संबंधित फर्म को नोटिस जारी कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मौके से गुलाब जामुन, खड़ी लाल मिर्च एवं टोस्ट के नमूने भी जांच के लिए लिए गए।
*प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्यवाही*
     जांच के दौरान लिए गए कुल 9 नमूनों को मानक स्तर की जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जाएगा। प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
      जिला प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जा रही है। प्रतिष्ठान संचालकों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने तथा आवश्यक खाद्य पंजीयन एवं लाइसेंस संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

रिपोर्ट लीलाराम साहू डिंडोरी

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