Monday, October 26, 2026

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इंदौर में पानी की बर्बादी करने वालों पर होगी सख्त चालानी कार्रवाई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सुबह गलियों में उतरकर लोगों से पानी बचाने की अपील की। दीपावली तक चलेगा नगर निगम का विशेष निगरानी और वीडियो चेकिंग अभियान।

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इंदौर में दीपावली पर पटाखा दुकानों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया शुरू: 27 से 30 अक्टूबर तक जमा होंगे आवेदन, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

इंदौर में दीपावली पर पटाखा दुकानों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया शुरू: 27 से 30 अक्टूबर तक जमा होंगे आवेदन, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

इंदौर:
दीपावली के पावन पर्व पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए इंदौर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले में निर्धारित स्थलों पर अस्थाई खेरची (रिटेल) पटाखा दुकानें लगाने के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन अस्थाई दुकानों के लिए आवेदन 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2026 तक (अवकाश के दिनों को छोड़कर) स्वीकार किए जाएंगे।

प्रशासन द्वारा यह लाइसेंस 3 नवंबर से 8 नवंबर 2026 तक की सीमित अवधि के लिए ही जारी किए जाएंगे।

आवेदन के लिए यह दस्तावेज और शुल्क हैं अनिवार्य
लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदकों को अपने संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) यानी एसडीएम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ 10 रुपये का स्टाम्प पेपर, 600 रुपये का चालान और पिछले वर्ष का मूल लाइसेंस जमा करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आवेदक को अपनी दो पासपोर्ट साइज फोटो भी संलग्न करनी होंगी।

लॉटरी सिस्टम से होगा दुकानों का आवंटन
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित क्षेत्र के एसडीएम या कार्यपालिक दण्डाधिकारी की देखरेख में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सभी वैध आवेदकों को लॉटरी के माध्यम से दुकान क्रमांक आवंटित किए जाएंगे और उसके बाद ही आधिकारिक लाइसेंस जारी होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी तय किए गए केंद्र
शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। महू, सांवेर, देपालपुर, खुड़ैल और हातोद समेत अन्य ग्रामीण इलाकों के आवेदक भी अपने-अपने संबंधित क्षेत्र के एसडीएम कार्यालयों में जाकर आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

खुद करना होगा व्यापार, नियमों में सख्ती
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिस व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस जारी होगा, उसे अपनी दुकान पर स्वयं ही व्यापार करना होगा। किसी अन्य को दुकान सौंपने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, लाइसेंस पर दुकानदार का सत्यापित फोटो लगा होना अनिवार्य है। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की टीमें दुकानों का किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण कर सकती हैं।

ठेकेदारों की मनमानी और कार्बाइड गन पर पूर्ण प्रतिबंध
सुरक्षा के लिहाज से दुकानों के निर्धारित स्थलों पर टीन शेड, उचित प्रकाश व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि पटाखा बाजार के ठेकेदार दुकानदारों से अनावश्यक रूप से अधिक राशि न वसूल पाएं।

सबसे महत्वपूर्ण निर्देश कार्बाइड गन को लेकर जारी किया गया है। त्योहार के दौरान कार्बाइड गन का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी भी दुकान पर कार्बाइड गन बेचते हुए पाया गया, तो उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा और उस व्यक्ति को भविष्य में कभी भी पटाखा दुकान का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

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