खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन के दबाव का एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। छनेरा क्षेत्र में रहने वाली एक सरकारी महिला शिक्षिका की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने शनिवार देर रात उनके पड़ोसी और रेत-बिल्डिंग मटेरियल कारोबारी फारूख बांठिया (पिता मोहम्मद) के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है। पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म, एट्रोसिटी एक्ट और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (धर्मांतरण विरोधी कानून) के तहत मामला दर्ज किया है।
पड़ोस में रहने के दौरान बढ़ाई नजदीकियां
पीड़िता के अनुसार, वह एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं और छनेरा में किराए का मकान लेकर अपनी बेटी के साथ रह रही थीं। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले रेत कारोबारी फारूख से उनकी जान-पहचान हुई। आरोपी और उसके परिवार ने शुरू में मदद करने और पारिवारिक परिचय के बहाने शिक्षिका से नजदीकियां बढ़ाईं और दोनों परिवारों के बीच आना-जाना शुरू हो गया।
काम के बहाने होटल ले गया, चोरी से बनाया अश्लील वीडियो
शिकायत के मुताबिक, आरोपी फारूख बैंक से जुड़े किसी काम के बहाने शिक्षिका को अपनी कार से खंडवा लेकर आया। खंडवा पहुंचने के बाद वह उन्हें इंदिरा चौक स्थित ‘परिश्रम होटल’ में ले गया। वहां आरोपी ने शिक्षिका के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और चोरी-छिपे उनकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिए।
आर्थिक शोषण और ब्लैकमेलिंग का आरोप
शिकायत के मुताबिक, होटल की घटना के बाद आरोपी पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल करने लगा और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। बदनामी के डर से पीड़िता ने आरोपी की मांगें पूरी कीं। इस ब्लैकमेलिंग के जरिए आरोपी ने ऑनलाइन और कैश के माध्यम से शिक्षिका से बड़ी रकम ऐंठ ली।
जबरन दबाव और प्रताड़ना
पीड़िता का आरोप है कि आर्थिक नुकसान के बाद भी आरोपी का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। आरोपी द्वारा लगातार पीड़िता पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा था और विरोध करने पर दोबारा वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती थी। इस प्रताड़ना से तंग आकर आखिरकार पीड़िता ने कानूनी सहायता लेने का निर्णय लिया।
हिंदू संगठन की मदद से पहुंची थाने, पुलिस जांच में जुटी
लगातार मिल रही धमकियों और मानसिक शोषण से तंग आकर शिक्षिका ने स्थानीय संगठन के सदस्यों से संपर्क किया। उनके सहयोग के बाद पीड़िता ने शनिवार को कोतवाली थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।
खंडवा सीएसपी (CSP) के अनुसार, पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी फारूख बांठिया के खिलाफ दुष्कर्म (Rape), जान से मारने की धमकी देने, मारपीट, एससी-एसटी (एट्रोसिटी) एक्ट और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करवाकर बयान दर्ज कर लिए हैं और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी हैं।


