बीसलपुर। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में ‘साक्षर बचपन, सुरक्षित बचपन’ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम-2012, बाल सुरक्षा, सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श और उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में सिविल जज जूनियर डिवीजन बीसलपुर दुष्यंत कुमार शर्मा ने बच्चों को पॉक्सो कानून के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बच्चों से किसी भी अनुचित व्यवहार की जानकारी तत्काल माता-पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को देने की अपील की।
पीएलबी सूरज प्रकाश शर्मा ने बच्चों को उनके अधिकारों और निशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम के जसवंत कुमार शर्मा, तौकीर रजा खां, संदीप मिश्रा और नीलम शर्मा ने भी बाल सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
बीसलपुर के एसआई अभय कुमार ने बच्चों को सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी। साइबर विशेषज्ञ अनिकेत ने ऑनलाइन माध्यमों से जुड़े संभावित खतरों और साइबर सुरक्षा के उपायों के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक किया।
विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. रविशरण सिंह चौहान ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें कानून के साथ-साथ व्यवहारिक सावधानियों की जानकारी होना भी जरूरी है।
विद्यालय प्रबंधक विष्णु कुमार गोयल ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल कानून की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार, विद्यालय और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस मौके पर शिशु मंदिर के प्रबंधक ब्रह्मऔतार अग्रवाल, शिक्षक-शिक्षिकाएं और विद्यार्थी मौजूद रहे। संचालन अशोक कुमार पाण्डेय ने किया।
कार्यक्रम के अंत में बच्चों को किसी भी प्रकार की विधिक सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क करने की जानकारी दी गई।


