Thursday, November 5, 2026

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पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव: विदेश मंत्रालय ने जारी किए नए नियम, बच्चों की वैलिडिटी और फीस में हुआ संशोधन

पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव: विदेश मंत्रालय ने जारी किए नए नियम, बच्चों की वैलिडिटी और फीस में हुआ संशोधन

केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय (MEA) ने पासपोर्ट नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। मंत्रालय ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी (वैधता) से लेकर नया पासपोर्ट बनवाने और रिन्यू कराने की फीस में बड़ा इजाफा किया गया है। यह संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार के इस फैसले से जुड़ी मुख्य बातें और नए नियम नीचे विस्तार से दिए गए हैं:

बच्चों के पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव

नए नियमों (नियम 12 के उप-नियम 1A) के तहत अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी होने वाले 36 पेजों के सामान्य पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल की नहीं होगी। अब यह वैलिडिटी केवल 5 साल या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक ही (जो भी पहले हो) मान्य रहेगी। इससे पहले बच्चों के पासपोर्ट की समय-सीमा अधिक हुआ करती थी।

वयस्क पासपोर्ट (सामान्य और तत्काल) की नई फीस

सरकार ने लगभग 14 वर्षों के बाद पासपोर्ट की फीस में वृद्धि की है, जिसे लागत में बढ़ोतरी और डिजिटल सुविधाओं (जैसे ई-पासपोर्ट) को बेहतर बनाने के लिए जरूरी बताया गया है। अब वयस्क (36 पेज) के सामान्य पासपोर्ट के लिए ₹1,500 की जगह ₹2,500 देने होंगे, जबकि 60 पेज वाले जंबो पासपोर्ट की फीस ₹2,000 से बढ़कर ₹3,500 हो गई है। अगर आप तत्काल सेवा का उपयोग करते हैं, तो 36 पेज के तत्काल पासपोर्ट के लिए ₹3,500 की जगह ₹5,000 और 60 पेज के जंबो तत्काल पासपोर्ट के लिए ₹4,000 की जगह ₹6,000 का भुगतान करना होगा।

बच्चों के पासपोर्ट और अन्य सेवाओं का नया शुल्क

माइनर यानी बच्चों के पासपोर्ट शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। अब बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए ₹1,000 की जगह ₹1,750 लगेंगे, वहीं तत्काल सेवा के तहत बच्चों के पासपोर्ट की फीस ₹3,000 से बढ़कर ₹4,250 कर दी गई है। इसके अलावा, यदि किसी का 60 पेज का पासपोर्ट खो जाता है या खराब हो जाता है, तो तत्काल रिप्लेसमेंट के लिए अब ₹5,500 के बदले ₹8,500 चुकाने होंगे। पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) और ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन जैसी अन्य विविध सेवाओं के लिए शुल्क अब ₹750 तय किया गया है।

बुजुर्गों और बच्चों को मिलती रहेगी 10% की छूट

सरकार ने नए नियमों में यह साफ किया है कि 8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट आवेदन (Fresh Application) पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट आगे भी जारी रहेगी। हालांकि, यह छूट पासपोर्ट दोबारा जारी (Reissue) कराने की स्थिति में मान्य नहीं होगी। डिजिटल वेरिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन के लिए आप आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जा सकते हैं।

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