Wednesday, October 28, 2026

TOP NEWS

पैदल सेना के शौर्य,...

भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने चंडीमंदिर सैन्य स्टेशन में 80वाँ इन्फैंट्री दिवस मनाया। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने वीर स्मृति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जानिए 27 अक्टूबर 1947 के इस ऐतिहासिक दिन का महत्व और सिख रेजिमेंट का गौरवशाली इतिहास।

Indore District Jail: जूतों...

Indore District Jail में चेकिंग के दौरान जेल प्रहरी देवेंद्र चौहान को जूतों और अंडरगारमेंट में चरस, बीड़ी-तंबाकू छिपाकर ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जेल प्रबंधन ने आरोपी को ड्यूटी से हटाया; कुख्यात नशा तस्कर शुभम नेपाली से जुड़े तार। पूरी खबर पढ़ें।

दिल्ली में शराब की...

दिल्ली में शराब की ऑनलाइन बुकिंग के लिए 'Delhi Liquor Booking' ऐप लॉन्च। जानें ऐप डाउनलोड, ऑनलाइन पेमेंट और 48 घंटे के भीतर दुकान से पिकअप करने के नए सरकारी नियम।

खानपुर विधायक उमेश कुमार...

उत्तराखंड की सियासत से बड़ी खबर। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। विपक्ष पर साधा निशाना।"
Homeउत्तराखंडरुड़की में नेहरू स्टेडियम में लगेगा पटाखा बाजार, 110 दुकानों को मिलेगी...

रुड़की में नेहरू स्टेडियम में लगेगा पटाखा बाजार, 110 दुकानों को मिलेगी अनुमति

रुड़की में नेहरू स्टेडियम में लगेगा पटाखा बाजार, 110 दुकानों को मिलेगी अनुमति

अर्जुन धारीवाल
रुड़की। दीपावली पर्व को देखते हुए पटाखा बाजार की व्यवस्थाओं और सुरक्षा मानकों को लेकर संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेट की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार पटाखा बाजार केवल नेहरू स्टेडियम में ही लगाया जाएगा, जहां 110 दुकानों को अनुमति दी जाएगी। शहर की गलियों और अंदरूनी क्षेत्रों में पटाखों की दुकानें लगाने की अनुमति नहीं होगी।

बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष, तहसीलदार रुड़की, नगर निगम के एसएनए, क्षेत्राधिकारी रुड़की, अग्निशमन विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में लिए गए अहम निर्णय –

  • सभी दुकानों पर अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य होगा।
  • नगर निगम द्वारा पानी के टैंकर, मिट्टी और प्रकाश व्यवस्था की जाएगी।
  • पटाखा लाइसेंस केवल 3 दिन के लिए जारी होंगे।
  • लाइसेंसधारी का स्वयं दुकान पर मौजूद रहना अनिवार्य, हस्तांतरण पर रोक।
  • बाजार शुरू होने से पहले पुलिस द्वारा स्थल का निरीक्षण किया जाएगा।
  • बिना लाइसेंस दुकान लगाने या नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी।

संयुक्त मजिस्ट्रेट ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और अग्नि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments